उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए आज राजी हो गया, जो उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर की थी।
उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कोश्यारी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित सरकारी बंगले का किराया कथित तौर पर नहीं भरने के कारण उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोश्यारी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाने की अपनी याचिका में दलील दी थी कि वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें ऐसी किसी भी कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष तीन मई को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि पद से हटने के बाद वे जितनी अवधि तक सरकारी आवास में रहे हैं, उसका बाजार के मुताबिक किराया उन्हें अदा करना होगा।
उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार
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