प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत विवाह समारोह में अब अधिकतम सौ व्यक्ति ही आएंगे। वेडिंग प्वाइंट अथवा हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम लागू होगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। जिसके लिए आज मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की जाएगी। अब राज्य में विवाह समारोहों के साथ ही इनडोर होने वाली सभाओं, कार्यक्रमों, समारोहों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 की जा रही है। पहले यह 200 निर्धारित थी। यही नहीं, बाहर से उत्तराखंड में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है।
उत्तराखंड: अब विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोगों की नहीं होगी उपस्थिति
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -