उत्तराखंड के चमोली जिले में आई भीषण आपदा के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी रही। जिसमें कई लापता लोगों के शव मिले। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लापता लोगों के शव नहीं मिल सके । जिसके बाद अब सरकार ने लापता लोगों को मृत घोषित करने के आदेश दे दिए है। जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 134 लोगों को उत्तराखंड सरकार ने मृत घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। आपदा में 204 लोग लापता बताए गए थे, जिनमें से 70 के शव मिल चुके हैं। शासन की गाइड लाइन के अनुसार लापता लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के साथ लापता व्यक्ति का परिचय साक्ष्य के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी (परगना अधिकारी /एसडीएम) को भेजी जाएगी। अभिहित अधिकारी की जांच के बाद लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कर 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएगी। कोई आपत्ति या दावे नहीं होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जिलों और तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसमें भी लापता व्यक्ति के उत्तराधिकारी शपथ पत्र के साथ लापता या मृत्यु की प्रथम रिपोर्ट के साथ जानकारी होगी। तपोवन सुरंग और बैराज साइट से मलबा हटाने और लोगों की तलाश का अभियान जारी है लेकिन इसके बावजूद भी बचाव दल को कोई शव नहीं मिले है।
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