देश आज अपना संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के निर्णय लिया था। संविधान दिवस’ एक तरह से देश के पहले कानून मंत्री डॉ. भीम राव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का भी प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। देश के राजनीतिक सिद्धांत, संरचना, विधि, सरकारी संस्थानों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं. संविधान में सरकार की कार्यप्रणाली का भी वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का भी वर्णन है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता शक्तियों का विभाजन है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिये गये हैं।