भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट के अडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने मुजरिम करार दिए गए आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने आरिज को 302 का मुजरिम माना है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया। इसी के साथ आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। कोर्ट ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मानते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर भी आरिज ने गोलियां चलाई थीं, जिससे उनकी जान चली गई। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे। जबकि 133 जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि, बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया। 19 सितंबर 2008 की सुबह इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों को पकड़ने के लिए टीम लेकर बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 में पहुंचे। उसी वक्त आतंकियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें तीन गोलियां लग गईं। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया था।
बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट ने आतंकवादी आरिज खान को दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई, बताया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस
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