हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को खत्म करने के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार, जैव विविधता बोर्ड व स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
रिजर्व की वजह से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद हाल में देशभर के 80 पर्यावरण प्रेमियों ने भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले का संज्ञान लेने की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने पत्र का जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा था। देश में 1993 से प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत 11 एलीफेंट रिजर्व नोटिफाई किए गए थे। जिसमें शिवालिक एलीफेंट रिजर्व प्रमुख था। राज्य के छह जिलों में फैले इस रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय 24 नवंबर 2020 को ले लिया गया, जबकि इसे एक माह बाद सार्वजनिक किया गया। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद रिजर्व को खत्म किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी।