1 अगस्त बुधवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी। एक अगस्त रात से नाइट कर्फ्यू हटा दी जाएगी। लेकिन ये 1 की बजाय 5 अगस्त से खोले जाएंगे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम भी हो सकता है।
अनलॉक-3 का छूट:
●रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
●5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है।
●सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का साथ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम मनाए जा सकेंगे।
●वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी।
●कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी मिली है।
कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन
●31 जुलाई तक सख्ती से फॉलो करना चाहिए
●राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करें। कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
●केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन पर फैसला राज्य करेंगे
कोरोना के चलते बरते जा रहे ऐहतियात पूरे देश में लागू रहेंगे।
65 साल की आयु से अधिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवतियों, ऐसे लोग जो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को घर पर ही रहना सही है।
राज्य सरकारें अपने आकलन और परिस्थितियों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं या फिर जरूरत पड़े तो प्रतिबंध भी चालू कर सकती हैं।राज्यो के भीतर या बाहर आने जाने वाली सामानों पर रोक नही लगा है। अब ई-परमिट लेना जरूरी नही।
जरूरी चीजें लाने या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के दौरान वे बाहर निकल सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को आगे भी बढ़ावा दिया जाए।