कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कोरोना संबंधित गाइड लाइंस के उल्लंघन के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रतिशपथपत्र दायर करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और एनएस धानिक की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की।
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब आम जनता नियमों का उल्लंघन करती है तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं। देहरादून के उमेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून और सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से 3 जून तक क्वारंटाइन रहने को कहा था, लेकिन सतपाल महाराज ने नोटिस का उल्लंघन कर कैबिनेट की दो अहम बैठकों में भाग लिया।
सतपाल महाराज से जुड़े कोरोना मामले में मांगा प्रति शपथपत्र
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -